चाट, पानीपुरी और फास्टफूड व्यवसाय के संचालन की अनुमति

प्रतीकात्मक चित्र


ठेले पर खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं रहेगी सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध करें 


 


 


शाजापुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपर कलेक्टर मंजूषा राय ने कंटेनमेंट एरिया में निवासरत व्यवसायियों को छोडक़र समस्त चाट, पानी पुरी और फास्टफूड व्यवसाय के संचालन के लिए शाम 4 बजे से 7 बजे तक अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं।


 


 


समस्त चाट, पानीपुरी असैा फास्टफूड व्यवसायियों एवं संचालकों से कहा गया है कि डिस्पोजल, पार्सल की सुविधा प्रदान करें और उक्त आशय की सूचना अपने प्रतिष्ठान, हाथ ठेला आदि पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। साथ ही ग्राहकों को पीने, हाथ धोने के पानी की व्यवस्था नही करेंगे। व्यवसाय के स्थल पर ग्राहकों को चाट, पानी पुरी आदि खाद्य सामग्री खाने-पीने की अनुमति नही होगी। 


 


 


कचरे हेतु कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। 


 


 


व्यवसाय के स्थान अर्थात दुकान/हाथ ठेला आदि पर कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही कोई भी व्यवसाय संचालक कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश नहीं करेगा और न ही कंटेनमेंट एरिया में पार्सल की सुविधा प्रदाय करेगा। मुंह को मास्क से अनिवार्य रूप से कवर करेंगे एवं सेनिटाईजर का नियमित उपयोग करेंगे। 


 


 


केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा नियम बनाए गए पूर्ण पालन करेंगे नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी 


 


 


ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन कराने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर गोल-चोकोर आकृति बनाना सुनिश्चित करेंगे। केंद्र शासन एवं राज्य शासन दवारा कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु जारी की गई गाइडलाईन आदि का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्तानुसार उल्लेखित शर्तों के अपालन की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव ही निरस्त मानी जाएगी।